GST 2.0: कार लेने का ये सही मौका, ₹5 लाख की खरीद पर इतने की बचत, यहां समझें पूरा गुणा-गणित

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Tax Free Products In GST 2.O: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मौजूदगी में बुधवार, 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक का सबसे चर्चित मुद्दा जीएसटी स्लैब में बदलाव रहा। अब मौजूदा चार जीएसटी स्लैब 5, 12,18 और 28 प्रतिशत को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% प्रतिशत कर दिया गया है। करीब 8 साल बाद जीएसटी में हुए इन बड़े बदलावों से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

त्याहोरी सीजन के बीच देश की आम जनता को तोहफे के रूप में सरकार ने कई आइटम पर लागू टैक्स स्लैब को कम कर दिया है। जीएसटी रिफॉर्म के तहत सरकार ने पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली 1200 CC तक के गाड़ियों से मौजूदा 28% टैक्स को घटाकर 12% कर दिया है। गौरतलब है कि यह नया जीएसटी स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी की 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है।

टैक्स कटौती से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी
नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली के मौके पर देश में कार की खरीदारी अधिक होती है। ऐसे में सरकार की ओर से टैक्स में दी गई छूट से ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखी जा सकती है। अगर त्योहारी सीजन के बीच आप भी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह सबसे बेहतर मौका है। क्योंकि जीएसटी दर में हुई कटौती से कार खरीदारों को काफी बचत होगी। अगर आप 5 लाख रुपये तक की कार खरीद रहें हैं तो आपको लगभग 30 हजार रुपये तक के फायदे होंगे। आइए यहां विस्तार से जानतें है।

पहले का टैक्स स्ट्रक्चर
कार कीमत- 5 लाख रुपये
GST- 28%
कुल टैक्स- 90,000 रुपये
अब का टैक्स स्ट्रक्चर
कार की कीमत- 5 लाख रुपये
जीएसटी- 18%
कुल टैक्स- 60,000 रुपये
नए जीएसट रेट से कितना फायदा?
नए और पुराने जीएसटी स्ट्रक्चर को देखकर आपको सीधा फर्क नजर आ रहा होगा। इस तरह अब आप 5 लाख की कार खरीदते हैं तो आपको 30 हजार रुपये तक का सीधा फायदा होगा। वहीं, त्योहारी सीजन के दौरान कई कार कंपनियां ग्राहकों को अलग अलग-अलग ऑफर देती है। जिसका लाभ भी आप ले सकते हैं।

GST स्लैब में बड़ा बदलाव
जीएसटी परिषद की और से स्लैब में बदलाव बाद 28 प्रतिशत टैक्स वाले अधिकांश आइटम अब 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे। वहीं, 12 प्रतिशत बकेट वाले ज्यादातर आइटम को 5 प्रतिशत के बकेट में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज पर पूरी तरह से टैक्स छूट की व्यवस्था दी गई है। जिसमें, पर्सनल और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सर्विसेज शामिल हैं।

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