लखनऊ। चिनहट स्थित मेसर्स सनी मोटर्स को क्रिकेटर आकाशदीप से करीबी भारी पड़ गई। सनी मोटर्स की दो डीलरशिप में से एक का ट्रेड सर्टिफिकेट माहभर की लिए निलंबित कर दिया है,वहीं दूसरे डीलरशिप को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परिवहन आयुक्त का कहना है कि निलंबित किये गए ट्रेड सर्टिफिकेट पर यदि शोरूम नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रेड सर्टिफिकेट हमेशा की लिए निरस्त कर दिया जायेगा।
जानकारी के मुताबिक़ भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप हाल ही में इंग्लैंड दौरे से लौटे हैं। उनकी बहन का कैंसर का इलाज चल रहा है,उनके लिए इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास था।रक्षाबंधन पर अपनी बड़ी बहन व परिजनों की खुशी के लिए नई टॉप मॉडल ब्लैक फॉर्च्यूनर कार गाड़ी खरीदी थी। एचएसआरपी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। टैक्स भी नहीं काटा और गाडी डिलीवर कर दी। यह कार आकाशदीप ने हजरतगंज स्थित मेसर्स सनी मोटर्स से खरीदी थी।
इस मामले में शोरूम ने फैंसी नंबर बुकिंग रिसिप्ट काटी और उस पर यूपी 32 क्यूडब्ल्यू 0041 नंबर अलॉट किया। अब परिवहन विभाग डीलर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, हालांकि, सन्नी टोयोटा, नादरगंज शोरूम के जनरल मैनेजर मनीष शर्मा का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन आकाशदीप को गाड़ी डिलीवर की गई। उन्होंने फैंसी नंबर बुक कराया था। उन्हें यूपी 32 क्यूडब्ल्यू 0041 नंबर अलॉट हुआ है। उस दिन गाड़ी की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार नहीं हो पाई थी। अब नंबर जनरेट हुआ है तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार होगी। नियम यह है कि जब तक नई गाड़ी का टैक्स नहीं कट जाता तब तक एचएसआरपी जनरेट नहीं हो सकती है।

आकाशदीप को शोरूम की तरफ से जिस दिन गाड़ी डिलीवर की गई, उस दिन शनिवार था, ऐसे में टैक्स कटा नहीं। फैंसी नंबर की सिर्फ रिसिप्ट काटी गई। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जनरेट नहीं हुई। रजिस्ट्रेशन भी पूरा नहीं हुआ और बिना रजिस्ट्रेशन के ही गाड़ी डिलीवर कर दी गई। सोमवार को गाड़ी का टैक्स काटा गया। इस मामले में जांच बैठ गई। विभागीय जांच में पता कि हजरतगंज शोरूम से बिना पंजीयन एवं एचएसआरपी के वाहन सुपुर्द किए गए, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6), 192B(2) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 42 एवं 50 का उल्लंघन है। जिसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अमौसी स्थित डीलरशिप का ट्रेड सर्टिफिकेट एक माह के लिए निलंबित कर दिया।
उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की वाहन बिक्री, पंजीयन या डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। निलंबन अवधि में उल्लंघन होने पर ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्रिकेटर आकाशदीप को बिना रजिस्ट्रेशन वाहन बेचने पर चिनहट स्थित डीलरशिप थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगाए बिना किए जाने के मामले में नियम 44, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
एआरटीओ लखनऊ की प्रारंभिक जांच एवं वाहन पोर्टल अभिलेख दर्शाते हैं कि वाहन की सेल-इनवॉइस 7 अगस्त 2025 को काटी गई, बीमा 8 अगस्त को किया गया, परंतु मार्ग-कर अब तक जमा नहीं किया गया है और पंजीयन प्रक्रिया अधूरी है। इसके बावजूद वाहन सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल किया गया। डीलर को 14 दिन में अपना विधिसम्मत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, अन्यथा ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

क्रिकेटर को वाहन उपयोग निषेध नोटिस
इस मामले में क्रिकेटर आकाशदीप सिंह को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) एवं 207 के अंतर्गत वाहन उपयोग निषेध का नोटिस जारी किया गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि जब तक सभी विधिक औपचारिकताएं पंजीयन पूर्ण होना, एचएसआरपी एवं थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क का फिटमेंट, और वैध बीमा पूरी नहीं हो जातीं, वाहन को सड़क पर न चलाया जाए।
उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त करने और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 स्पष्ट करती है कि बिना पंजीकरण और पंजीकरण चिन्ह के विधिवत प्रदर्शन के कोई भी वाहन सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। एचएसआरपी एवं थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क न केवल विधिक अनिवार्यता हैं, बल्कि सड़क पर वाहनों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सेलिब्रिटी एवं जनप्रतिष्ठित व्यक्तियों के कार्यों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यदि वे स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह आम जनता के लिए गलत संदेश बनता है और नियम-पालन की संस्कृति कमजोर होती है। इसी कारण विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित एवं कठोर कदम उठाए हैं कि कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर न हो।

परिवहन विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वह वाहन की डिलीवरी लेते समय सुनिश्चित करें कि पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। एचएसआरपी /थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क नियमानुसार लगाए गए हैं। केवल इनवॉइस और बीमा के आधार पर वाहन को सड़क पर न निकालें। किसी भी डीलर द्वारा बिना पंजीयन वाहन सौंपने पर तत्काल निकटतम आरटीओ और एआरटीओ को सूचित करें।
“हमारी प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और सड़क पर नियम-पालन है। नो आरसी, नो एचएसआरपी नो रोड यूज़ की नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा। ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी और सभी कार्रवाई कानून के दायरे में, जनहित में और सड़क सुरक्षा को केंद्र में रखकर की जाएगी।”
– ब्रजेश नारायण सिंह,परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश