रेणुकास्वामी हत्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत रद्द की, तुरंत गिरफ्तारी के आदेश

कन्नड़ एक्टर दर्शन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की

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चर्चित रेणुकास्वामी हत्या मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें दर्शन को जमानत दी गई थी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने न केवल दर्शन थुगुदीपा, बल्कि पवित्रा गौड़ा और पांच अन्य आरोपियों की भी जमानत रद्द कर दी है, जिससे मामले में कानूनी कार्रवाई एक बार फिर तेज हो गई है।

 

रेणुका स्वामी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के मामले में ऐसा आदेश दिया है, मानो सजा या बरी करने का निर्णय सुना दिया हो। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट अन्य मामलों में भी इसी तरह के आदेश सुनाता है, और स्पष्ट किया कि हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इस मामले में प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग हुआ है। अदालत के अनुसार, यदि ऐसी गलती निचली अदालत का कोई जज करता है तो उसे किसी हद तक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट के जज से ऐसी भूल होना उचित नहीं है।

 

जानिये क्या है रेणुका स्वामी मर्डर केस?

9 जून को बेंगलुरू में एक फ्लाईओवर पर 33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुका स्वामी का शव मिला, जो अभिनेता दर्शन का प्रशंसक था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर रेणुका का अपहरण किया गया और बाद में उसकी बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि यह घटना बेंगलुरू के पट्टनगेरे गांव में हुई, और हत्या की वजह दर्शन की महिला मित्र पवित्रा गौड़ा को रेणुका द्वारा परेशान करना बताया गया। आरोप के अनुसार, रेणुका की मौत के बाद इसकी सूचना दर्शन को व्हाट्सएप के माध्यम से दी गई थी।

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