EPFO 3.0 लागू: PF निकासी और ट्रांसफर हुआ आसान, पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव

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नई दिल्ली में सरकार ने EPFO 3.0 को लेकर अहम जानकारी साझा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य भविष्य निधि से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि कर्मचारियों को क्लेम, ट्रांसफर और पेंशन के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

डिजिटल सिस्टम से तेज और आसान होंगी सेवाएं
सरकार के अनुसार EPFO 3.0 के तहत कागजी प्रक्रिया को कम कर सभी सेवाओं को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे क्लेम निपटान में तेजी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

सेंट्रलाइज्ड पेंशन सिस्टम से 70 लाख लोगों को राहत
नई व्यवस्था के तहत सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में प्रभावी है। अब पेंशनर किसी भी निर्धारित बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे हर महीने करीब 70 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिल रहा है और भुगतान में देरी की समस्या कम हुई है।

5 लाख तक के क्लेम का ऑटो सेटलमेंट
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख रुपये कर दी है। अब तक 5 लाख रुपये तक के 3.52 करोड़ से अधिक क्लेम स्वतः निपटाए जा चुके हैं। करीब 71.37 प्रतिशत एडवांस क्लेम ऑटो मोड में प्रोसेस हुए हैं और कुल लगभग 51,620 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर आसान
नई प्रणाली में PF ट्रांसफर की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है। 19 जनवरी 2025 से लागू व्यवस्था के तहत KYC पूरा होने पर कई मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहती और ट्रांसफर स्वतः हो जाता है। अब तक 70.5 लाख से अधिक ट्रांसफर क्लेम ऑटोमेटिक शुरू हुए हैं, जबकि 21.39 लाख से ज्यादा ट्रांसफर बिना नियोक्ता हस्तक्षेप के पूरे किए जा चुके हैं।

एमनेस्टी स्कीम से बढ़ा पंजीकरण
एम्प्लॉई एनरोलमेंट स्कीम 2025 के तहत 4,815 संस्थानों ने भाग लिया है और 39,000 से अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा PM-VBRY योजना के लाभ मार्च 2026 से मिलना शुरू होंगे।

न्यूनतम पेंशन में कोई बदलाव नहीं
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी 1,000 रुपये प्रति माह ही है। इसमें नियोक्ता और सरकार दोनों का योगदान शामिल है। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ फंड की स्थिरता बनाए रखना भी जरूरी है।

 

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