दीपावली, भाई दूज और छठ पर परिवहन विभाग सख्त, ज्यादा किराया वसूलने और ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई

0 28

गौतमबुद्धनगर: दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। त्योहारों में यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने वाहन मालिकों, चालकों और परिचालकों को कई दिशा-निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान से लेकर परमिट निरस्त करने और वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला तो परमिट होगा निरस्त

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के नाम पर किसी भी मार्ग पर निर्धारित किराए से अधिक रकम नहीं वसूली जा सकती। अतिरिक्त किराया लेने की शिकायतों पर विभागीय प्रवर्तन दल नजर रखेगा। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त करने के साथ उसे जब्त भी किया जा सकता है।

चालकों और परिचालकों को यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखने को कहा गया है। किसी यात्री के साथ अभद्रता की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।

ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर भी होगी कार्रवाई

विभाग ने सभी बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों को वाहनों की तय क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने का निर्देश दिया है। क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर चालान किया जाएगा। यात्रियों को बस के पायदान, छत या वाहन के पीछे लटककर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।

सभी चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा। एक्सप्रेसवे और मुख्य मार्गों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

नशे में वाहन चलाने वालों पर शून्य सहनशीलता

परिवहन विभाग ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने का फैसला किया है। परिवहन संघों को भी अपने स्तर पर चालकों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं, कार और टैक्सी में चालक के साथ आगे और पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी होगी।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी होगी सख्ती

त्योहारों के दौरान जाम और यातायात अव्यवस्था से बचने के लिए चालकों को रेड लाइट का उल्लंघन नहीं करने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने और नो-पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी खड़ी नहीं करने की हिदायत दी गई है। सभी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करना होगा।

परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस चलाएंगे संयुक्त अभियान

गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और परिवहन संघों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं और सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

विभाग के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाएंगे। यह जानकारी डॉ. उदित नारायण पाण्डेय, एआरटीओ (प्रवर्तन), गौतमबुद्धनगर की ओर से जारी प्रेस नोट में दी गई है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.