नोएडा में नवंबर के दौरान मनोरंजन कार्यक्रम कराने से पहले लेनी होगी अनुमति, बिना मंजूरी आयोजन पर होगी कार्रवाई

0 19
गौतमबुद्धनगर: नवंबर 2026 में त्योहारों और उत्सवों के दौरान होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने वालों के लिए प्रशासन ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति कार्यक्रम कराने पर आयोजन बंद कराने के साथ संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

किस तरह के कार्यक्रमों पर लागू होंगे नियम?

सहायक आयुक्त, राज्य कर प्रभार-मनोरंजन कर गौतमबुद्धनगर ने मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों, संचालकों और प्रबंधकों को इस संबंध में सूचित किया है। निर्देशों के मुताबिक, मनोरंजन की परिभाषा में आने वाले प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद-प्रमोद, खेल, क्रीड़ा, घुड़दौड़ और झूलों सहित अन्य मनोरंजन गतिविधियों के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है।

यह नियम जनपद में संचालित होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क और अन्य आयोजन स्थलों पर होने वाले कार्यक्रमों पर लागू होगा।

जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य

सहायक आयुक्त के अनुसार, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और इसमें किए गए संशोधनों के तहत सक्षम प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अधिनियम की धारा 4(क) के अंतर्गत किसी भी संबंधित मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजन से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है।

अग्नि और विद्युत सुरक्षा के प्रमाण-पत्र भी जरूरी

कार्यक्रम की अनुमति के लिए आयोजकों को सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इसके तहत विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, लोक व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उचित सावधानियां बरतनी होंगी।

इसके अलावा वायुप्रशीतन और वातानुकूलन सुविधाओं तथा अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

निवेश-मित्र पोर्टल से करना होगा ऑनलाइन आवेदन

प्रशासन ने सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों, संचालकों और प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे जरूरी अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के साथ निवेश-मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा।

आयोजकों को देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी नियमानुसार जमा कराना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बंद कराया जाएगा और संबंधित आयोजकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.