दिवाली से पहले नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6,425 किलो खाद्य सामग्री जब्त; 1,025 किलो मिठाई-खोया कराया नष्ट
करीब 71 लाख रुपये की खाद्य सामग्री सीज
जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखी गई। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जांच टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 6,425 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की। इसकी अनुमानित कीमत 70 लाख 83 हजार 900 रुपये बताई गई है।
विभाग के अनुसार, प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका, गलत लेबल और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
1,025 किलो मिठाई और खोया कराया नष्ट
अभियान के दौरान करीब 2 लाख 96 हजार 500 रुपये मूल्य की 1,025 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। इसमें मिठाई और खोया सहित जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्री शामिल थी। विभाग को यह सामग्री प्रथम दृष्टया मिलावट की आशंका या अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन के कारण मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मिली थी। इसके बाद नियमानुसार उसका विनष्टीकरण कराया गया।
35 प्रतिष्ठानों को नोटिस, चार के लाइसेंस निलंबित
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों में मिली कमियों के आधार पर 35 कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किए गए। वहीं, गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर चार प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए हैं।
खाद्य कारोबारियों को दिए गए जरूरी निर्देश
विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य सामग्री केवल लाइसेंसधारी या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें। खरीद से जुड़े बिल सुरक्षित रखें और किसी भी खाद्य सामग्री का भंडारण या बिक्री करने से पहले उसकी निर्माण तिथि, बैच नंबर और अन्य जरूरी विवरणों की जांच करें।
आगे भी जारी रहेगा जांच और छापेमारी अभियान
सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग लगातार निगरानी और प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित और मिलावट रहित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए आगे भी जांच और छापेमारी जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।