गौतमबुद्धनगर में 6 से 30 नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो और पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज

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गौतमबुद्धनगर: जिले में नवंबर 2026 का सरकारी राशन 6 से 30 नवंबर तक उचित दर की दुकानों पर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को गेहूं और चावल दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि राशन वितरण शासन के निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में कराया जाएगा।

अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कितना मिलेगा राशन?

जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं।

वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इसमें 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल शामिल होगा। दोनों श्रेणियों के लाभार्थियों को यह खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा।

सुबह 8 से दोपहर 12 और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक होगा वितरण

राशन वितरण उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के बाद खाद्यान्न मिलेगा। वितरण का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है।

दूसरे जिलों और राज्यों के कार्डधारक भी ले सकेंगे राशन

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों के प्रवासी राशन कार्डधारक भी गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ मिलेगा।

वितरण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए संबंधित नोडल अधिकारी दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद अपनी मौजूदगी में राशन वितरण सुनिश्चित कराएंगे, ताकि पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा हिस्सा मिल सके।

30 नवंबर को ओटीपी से भी मिलेगा मुफ्त राशन

खाद्यान्न वितरण की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है। इस दिन यदि कोई लाभार्थी आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन नहीं ले पाता है, तो उसे मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी के सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा।

राशन लेने के बाद ई-पॉस मशीन से मिलने वाली पर्ची पर गेहूं और चावल की कीमत शून्य दर्ज होगी। उचित दर विक्रेता को यह पर्ची संबंधित लाभार्थी को देना अनिवार्य होगा।

राशन नहीं मिलने पर इन अधिकारियों से करें शिकायत

जिला पूर्ति अधिकारी ने अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं को वितरण व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने निर्धारित राशन से वंचित न रहे।

यदि किसी कार्डधारक को राशन लेने में परेशानी होती है, तो वह संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकता है।

इसके अलावा शिकायत दर्ज कराने के लिए इन टोल फ्री नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है:

  • 1967
  • 1800-1800-150

 

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