NSC के ब्याज पर मिल सकती है खुशखबरी, सेक्शन 80TTB में 50000 तक की कमाई होगी टैक्स फ्री?

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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के ब्याज से होने वाली कमाई पर सरकार कुछ टैक्स छूट दे सकती है. सरकार 50,000 रुपये तक ब्याज से होने वाली कमाई को टैक्स फ्री कर सकती है. सरकार यह टैक्स छूट इनकम टैक्स की धारा 80TTB में दे सकती है. बजट 2022 में सरकार इसके लिए कुछ प्रावधान ला सकती है. अभी यह कमाई टैक्स फ्री नहीं है और एनएससी के ब्याज पर टैक्स देना होता है. अगर बजट में यह प्रावधान जुड़ता है तो करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि लोग एनएससी को निवेश का बेहतर जरिया मानते हैं और पैसे लगाते हैं.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या ICAI ने इसके लिए सरकार को सुझाव दिया है. आईसीएआई ने सुझाव में कहा है कि सरकार को एनएससी की कमाई को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80TTB के अंतर्गत ले आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो पोस्ट ऑफिस में एनएससी के जरिये निवेश करने वाले सीनियर सिटीजन को टैक्स लाभ का फायदा मिलेगा. सेक्शन 80TTB में सीनियर सिटीजन को जमा पैसे से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक का टैक्स लाभ दिया जाता है. इसी धारा में एनएससी से होने वाली कमाई को शामिल करने की मांग की जा रही है.

केवल सीनियर सिटीजन को फायदा

सेक्शन 80TTB के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट मिलती है. यह छूट वैसे सीनियर सिटीजन को दी जाती है जिनकी कमाई का मुख्य स्रोत ब्याज से मिलने वाला पैसा है. आईसीएआई ने कहा है कि सीनियर सिटीजन को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या NSC के ब्याज से होने वाली कमाई को भी सेक्शन 80टीटीबी में शामिल करना चाहिए. सीनियर सिटीजन अगर पोस्ट ऑफिस में भी एनएससी में निवेश करते हैं, तो उसके ब्याज से होने वाली कमाई को इस धारा में रखा जा सकता है. इससे उन्हें टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा. बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन एनएससी में निवेश करते हैं.

क्या है सेक्शन 80TTB

इस सेक्शन का लाभ 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को दिया जाता है. किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान सीनियर सिटीजन बैंक डिपॉजिट से होने वाली कमाई में 50,000 रुपये का टैक्स छूट पा सकते हैं. यह नियम 1 अप्रैल 2018 को लागू किया गया. बचत खाता या एफडी से होने वाली कमाई पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. बैंकिंग व्यवसाय में लगे सहकारी समिति में जमा पर ब्याज में छूट ले सकते हैं. डाकघर में चलने वाली किसी स्कीम के ब्याज पर भी छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80सी में 1.5 लाख के अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स लाभ लिया जा सकता है.

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