गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही 20 हजार रुपये, जानिए कौन उठा सकता है योजना का लाभ
गौतमबुद्धनगर: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र परिवारों को पुत्री के विवाह पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के उन गरीब अभिभावकों के लिए संचालित है, जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल नहीं हैं। योजना के तहत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर शासन की ओर से 20 हजार रुपये की सहयोग राशि सीधे उपलब्ध कराई जाती है।
शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक किया जा सकता है आवेदन
अधिकारियों के मुताबिक पात्र अभ्यर्थी पुत्री के विवाह की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर विवाह के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें हैं जरूरी
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है और वह अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल नहीं होना चाहिए। विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को केवल अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है। जिला सहकारी बैंक के खातों को पीएफएमएस पोर्टल पर मान्यता नहीं दी जाएगी, इसलिए ऐसे खातों के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
विकास भवन स्थित कार्यालय से भी मिल सकेगी जानकारी
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, कमरा संख्या-111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में संपर्क कर सकते हैं।