गौतमबुद्धनगर में 20 नवंबर को होगा सामूहिक विवाह समारोह, पात्र जोड़ों को मिलेंगे 64 हजार रुपये; जानें आवेदन की शर्तें

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गौतमबुद्धनगर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले में 20 नवंबर 2026 को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पात्र जोड़े ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आर्थिक सहायता से जुड़ी जानकारी साझा की है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। कन्या या उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद होने चाहिए। इसके अलावा पात्रता के लिए ये शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • कन्या के नाम पर बैंक खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।
  • कन्या अविवाहित होनी चाहिए। इसके अलावा विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला भी पात्र है, बशर्ते उसका विवाह कानूनी रूप से समाप्त हो चुका हो और वह पुनर्विवाह करना चाहती हो।

आयु प्रमाण के लिए ये दस्तावेज होंगे मान्य

वर और वधू की उम्र की पुष्टि के लिए स्कूल का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे।

इन कन्याओं को मिलेगी प्राथमिकता

योजना के तहत कुछ श्रेणियों की कन्याओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इनमें निराश्रित कन्याएं, विधवा महिलाओं की बेटियां, दिव्यांग अभिभावकों की बेटियां और स्वयं दिव्यांग कन्याएं शामिल हैं।

कन्या के खाते में आएंगे 64 हजार रुपये

योजना में संशोधन के बाद आर्थिक सहायता और खर्च का नया विवरण तय किया गया है। अब प्रति जोड़ा कुल 1 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित मदों में खर्च की जाएगी।

  • कन्या के बैंक खाते में: 60 हजार रुपये के बजाय 64 हजार रुपये दिए जाएंगे।
  • वैवाहिक उपहार सामग्री: पहले 25 हजार रुपये खर्च किए जाते थे, अब इस मद में 21 हजार रुपये खर्च होंगे।
  • समारोह की व्यवस्था: भोजन, टेंट, बिजली और पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं पर प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

कहां और कैसे करें आवेदन?

सामूहिक विवाह में शामिल होने के इच्छुक शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी अपने संबंधित नगर निकाय में संपर्क कर सकते हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने विकासखंड कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पात्र जोड़े जन सेवा केंद्र के माध्यम से योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर में भी संपर्क किया जा सकता है।

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