ओलंपियन सुशील कुमार को मिली चार दिन की अंतरिम जमानत, पिता के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ (Sagar Dhankar Murder) की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार (Sushil Kumar) को अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने पहलवान सुशील कुमार को पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है।

कोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतिम जमानत देने का फैसला लिया। रोहिणी अदालत ने रेसलर सुशील कुमार को 1 लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के लिए बता दें कि, पहलवान सुशील कुमार 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी के पिता का कल निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाना है, ऐसे में मानवीय आधार पर आवेदक या आरोपी को 6-9 मार्च तक एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।”

न्यायाधीश ने कहा कि गवाहों को खतरे और कुमार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सुरक्षाकर्मियों को चौबीसों घंटे आरोपी के साथ रहना होगा। अदालत ने कहा, ‘‘आवेदक की निगरानी और सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों या पुलिसकर्मियों की तैनाती का पूरा खर्च उसके परिवार के सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा।”

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