गुजरात दंगा: PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका आज सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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नई दिल्ली। अब आ रही एक बड़ी खबर के मुताबिक 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि यह याचिका जकिया जाफरी ने दायर की थी। इन दंगों में जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की मौत हो गई थी।

बता दें कि 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद भी थे। गुजरात दंगों के दौरान, उत्तरी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी के घर से निकाले जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला था। अब उनकी पत्नी जकिया ने एसआईटी की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत शीर्ष नौकरशाहों को क्लीन चिट दे दी गई थी.

गौरतलब है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गोधरा हत्याकांड के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा किसी भी “बड़ी साजिश” से इनकार किया है। इसके साथ ही एसआईटी ने जकिया जाफरी द्वारा बड़ी साजिश के आरोपों से भी इनकार किया है। वहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है।

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