गौतमबुद्धनगर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया है कि योजना से जुड़े सभी किसानों को 30 जून 2026 तक अपनी वार्षिक ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को योजना की आगामी किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा।
कृषि विभाग के अनुसार भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसका उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाना है, ताकि डाटा संबंधी त्रुटियों और दुरुपयोग की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके तथा केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचे।
30 जून से पहले पूरी करनी होगी प्रक्रिया
उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि जनपद के सभी लाभार्थी किसानों को 30 जून 2026 से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी होगी। यदि कोई किसान निर्धारित समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त से वंचित होना पड़ सकता है।
दो तरीकों से कर सकते हैं ई-केवाईसी
विभाग की ओर से बताया गया है कि किसान दो माध्यमों से अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पहला, पीएम किसान मोबाइल एप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा, अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
किसानों से समय रहते कार्रवाई की अपील
कृषि विभाग ने सभी लाभार्थी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी वार्षिक ई-केवाईसी पूरी कर लें। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के लगातार मिलता रहेगा।