नोएडा में फीस बढ़ोतरी पर सख्ती, 7.23% सीमा से ज्यादा बढ़ाने के आरोप में 45 स्कूलों को नोटिस

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गौतमबुद्धनगर, 29 अप्रैल 2026। जिले में निजी विद्यालयों की फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जानकारी दी कि सत्र 2026-27 के लिए तय सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाने के आरोप में 45 विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तय हुई थी फीस वृद्धि की सीमा

बताया गया कि 07 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि शुल्क वृद्धि की गणना (CPI+5%) के आधार पर अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही की जा सकती है। बैठक में सभी विद्यालयों को इस निर्णय का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

अभिभावकों की शिकायतों के बाद कार्रवाई तेज

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क बढ़ाता है तो अभिभावक ईमेल या अन्य माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी के तहत विभिन्न विद्यालयों के खिलाफ कुल 45 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जवाब मिलने के बाद अगली बैठक में होगा फैसला

जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार, सभी विद्यालयों से प्राप्त जवाबों का परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद इन मामलों को जिला शुल्क नियामक समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नियम उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना, दूसरी बार पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन होने पर संबंधित विद्यालय की मान्यता या सम्बद्धता समाप्त करने की संस्तुति की जाएगी।

 

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