Gyanvapi Masjid Case:वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वे कराने और इसके लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के अनुरोध से जुड़े मामलों में स्थानीय अदालत गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी.

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Gyanvapi Masjid Case:बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन व्यवस्था मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त एके मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर लगातार तीन दिनों तक बहस चलती रही.

हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर ने बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में ‘बैरिकेडिंग के अंदर’ स्थित दो बेसमेंट वीडियोग्राफी के लिए खोले गए और एडवोकेट कमिश्नर की जगह ली गई। . इसको लेकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। वहीं, अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा था।

उधर, श्रृंगार गौरी मामले में अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने कहा, ‘उन्होंने इस मामले में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है. ऐसे में लोगों की आपत्तियां आती रहती हैं, जिन्हें सुलझाना कोर्ट का काम होता है. वहां ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जिससे कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन हो।

गौरतलब है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने इन्हें बदलने की मांग की. हिंदू पक्ष वहां वीडियोग्राफी और सर्वे की बात कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष की राय अलग है।

मुस्लिम पक्ष का तर्क

मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि मस्जिद का ताला खोलकर अंदर की वीडियोग्राफी की याचिका पर कोर्ट में करीब ढाई घंटे तक बहस हुई. इस याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस पर बहस आज खत्म हो गई है।

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रिपोर्ट: रूपाली सिंह

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