नई दिल्ली : अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की आपातकालीन अर्जी को खारिज कर दिया है. उनसे अपने प्रत्यर्पण का विरोध किया. उसने अपनी आपातकालीन अर्जी में यह तर्क दिया था कि अगर भारत में उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा तो उसे वहां बहुत प्रताड़ित किया जाएगा. इसके पीछे की वजह उसने बताई है कि वो पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, इस वजह से भारत में वो सुरक्षित नहीं रहेगा.
उसके वकील अब मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स के सामने अपील करेंगे. पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के सामने आपातकालीन स्थगन आवेदन दायर किया था.
याचिका में राणा ने तर्क दिया कि भारत में उसका प्रत्यर्पण अमेरिका के कानून और टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन करता है. उसने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि अगर उसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसपर टॉर्चर का खतरा बना रहेगा. उसने याचिका में कहा कि उसके मामले में टॉर्चर किए जाने की संभावना और भी ज्यादा हैं. क्योंकि मुंबई हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है.