VIJAY MALYA :- शराब कारोबारी विजय माल्या का परिवार लंदन में अपने आलिशान घर पर कब्जा बरकरार रख सकेगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने व्यवस्था दी है कि पारिवारिक ट्रस्ट कंपनी द्वारा कर्ज की रिफाइनेंसिंग शराब कारोबारी के खिलाफ जारी विश्वव्यापी जब्ती आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। माल्या परिवार के ट्रस्ट से जुड़ी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स ने लंदन हाई कोर्ट में इस बाबत अर्जी दाखिल की थी।
इस पर पिछले शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस ट्रस्ट के पास मध्य लंदन में कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट है।जज सिमोन रेनी क्यूसी ने फैसला सुनाया कि रिफाइनेंसिंग एक स्वीकार्य लेनदेन है। इसका मतलब लंदन की एक प्रमुख संपत्ति में निवेश करने से है। न्यायाधीश ने कहा, प्रस्तावित लेन देन उचित है। बताते चलें कि माल्या और उनका परिवार मार्च 2017 से ही कार्नवाल टेरेस अपार्टमेंट पर अपना कब्जा बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। माल्या की मां ललिता और बेटा सिद्धार्थ इस मामले में सह अभियुक्त हैं।
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रिर्पोट – शिवी अग्रवाल
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