मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को राहत

0 72

नई दिल्‍ली : उर्वरक घोटाले और रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े धन शोधन के एक मामले में मध्य प्रदेश (MP) के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी (Ratul Puri) को 5 लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। कोर्ट ने रतुल पुरी (Ratul Puri) को सशर्त जमानत दी है।

जानकारी के लिए बता दें कि मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी पर आरोप है कि उर्वरक घोटाले में रिश्वत का मामला है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने पुरी के खिलाफ जारी समन के बाद अदालत में पेश होने के बाद उन्हें राहत दी है। अदालत ने एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 23 दिसंबर को पुरी के खिलाफ समन जारी किया था।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि जांच के दौरान पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया और कहा कि इस चरण में उन्हें हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि अगर राहत दी जाती है, तो आरोपी न्याय से भाग सकते हैं। पुरी गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। पुरी को समन जारी करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोजर बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपी है। वह फिलहाल जमानत पर है। ईडी के अनुसार, उर्वरक घोटाला में राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह और इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ यूएस अवस्थी भी शामिल हैं। अवस्थी और इंडियन पोटाश लिमिटेड के एनआरआई बेटों को कथित रूप से भुगतान किए गए 685 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कमीशन से संबंधित है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.