Karnataka HIJAB ROW : याचिकाकर्ताओ ने कहा हिजाब पर रोक यानी कुरान पर रोक

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Karnataka HIJAB ROW:- हिजाब विवाद पर अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने High Court से छात्रों को शुक्रवार को स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने का निवेदन किया और कहा कि हिजाब पर Ban कुरान पर Ban के समान है।

वकील कुलकर्णी ने कहा, ‘हिजाब पर Ban लगाना कुरान पर Ban लगाने के समान है। मेरा निवेदन है कि कृपया शुक्रवार को और रमजान के महीने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए आज एक आदेश पारित करें।

Karnatka High Court मुस्लिम छात्रों और अन् य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें Education institute में हिजाब पर Ban से अंतरिम राहत देने की मांग की गई थी।

विनोद कुलकर्णी ने Muslim छात्राओ को कम से कम शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए अंतरिम राहत की मांग की, जिन्हें मुसलमानों के लिए और रमजान के पवित्र महीने के दौरान सबसे शुभ दिन माना जाता है। वकील ने यह भी कहा कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

Karnataka HIJAB ROW :-सुनवाई के पांचवें दिन, Karnatka High Court ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका खारिज कर दी और कहा, “हम संतुष्ट नहीं हैं कि यह जनहित याचिका नियमों के अनुसार दायर की गई है।

इस बीच, हिजाब और बुर्के में 40 से अधिक Student को गुरुवार, 17 फरवरी को शिवमोगा में DVS INDEPENDENT COLLEGE के गेट के बाहर रोक दिया गया था। अधिकारियों ने छात्रों से कहा कि वे कक्षाओं में प्रवेश करने से पहले अपने हिजाब उतार दें।

Karnataka Goverment ने उन सभी School और College को फिर से खोल दिया है जो हिजाब समर्थक और विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बाद बंद हो गए थे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नौ जिलों में निषेधाज्ञा लागू है। उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर, छात्र बिना किसी धार्मिक परिधान के कक्षाओं में भाग ले सकते हैं।

रिर्पोट – शिवी अग्रवाल

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