पुराने ट्रक-बस होंगे स्क्रैप, नए बीएस-VI और इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगा बड़ा लाभ, ‘परिवर्तन योजना’ की समीक्षा में डीएम के सख्त निर्देश
गौतमबुद्धनगर: एनसीआर में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू परिवर्तन योजना की समीक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में योजना की प्रगति, निर्धारित अवधि पूरी कर चुके व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने और उनके स्थान पर नए बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवर्तन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और पात्र वाहन स्वामियों को योजना के लाभ तथा आवेदन एवं प्रक्रिया की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाना एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम है।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की शिथिलता नहीं बरतने और पात्र वाहन स्वामियों को नियमानुसार लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अधिकृत केंद्रों पर होगी पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग
परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। साथ ही योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
एनसीआर के आठ जिलों में पुराने ट्रक और बस निशाने पर
बैठक में एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पाण्डेय ने योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आने वाले आठ जिलों में बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III और बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों एवं बसों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के माध्यम से स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनके स्थान पर नए बीएस-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
नए वाहन पर 100 फीसदी तक मोटर यान कर में छूट
एआरटीओ ने बताया कि योजना के तहत नया वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। वहीं, प्रयुक्त वाहन खरीदने पर मोटर यान कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दोनों मामलों में यह छूट 10 वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी। इसके अलावा योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रीकरण शुल्क पर भी पूरी छूट दी जाएगी।
पुराने बकाया कर में भी माफी का प्रावधान
बैठक में बताया गया कि एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस-I से बीएस-IV उत्सर्जन मानक वाले पुराने ट्रकों और बसों पर एक वर्ष से अधिक अवधि से लंबित कर दायित्व को माफ करने की व्यवस्था भी की गई है। इसका लाभ उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगा, जो अपने पुराने वाहन को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराकर उसके स्थान पर नया बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और उसका पंजीकरण कराएंगे।
बैठक में एआरटीओ नन्दकुमार, अभिषेक कनौजिया, उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण, उप कृषि निदेशक राजीव कुमार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बस, ट्रक और ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।