बिजली बकायेदारों के लिए लागू है एकमुश्त समाधान योजना, 30 जून तक उठायें योजना का लाभ

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लखनऊ: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करे। बिलों के नियमित भुगतान न किये जाने से उपभोक्ताओं के बकाये की धनराशि अधिक हो जाती है,जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) तथा 05 कि0वा0 विद्युत भार के वाणिज्यक (एम0एम0वी0-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 01 जून, 2022 को लागू की। यह योजना 30 जून,2022 तक लागू रहेगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 16 दिन शेष है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 13 जून, 2022 तक ओटीएस योजना का 7.50 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लेकर अपना पूरा बकाया एकमुश्त चुकता कर दिया है। साथ ही 1.02 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ उठाते हुए अपनी प्रथम किश्त जमा कर दी है। इस प्रकार एकमुश्त समाधान योजना से कल तक 5.52 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेकर 512 करोड़ रुपये जमा किये, इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 130 करोड़ रूपये की राहत मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकायेदार उपभोक्ता है,जो कि इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाये बिल का भुगतान कर सकते हैं। इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रूपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

एके शर्मा ने कहा कि यह योजना 01 जून, 2022 को प्रदेश में लागू की गई थी,जो कि 30 जून, 2022 तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। इसके अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं को अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके तहत एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में जबकि 01 लाख रूपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए 06 किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। उन्होने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जायेगा।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय/सीएससी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करना होगा। इसके अलावा स्वयं आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर लाभ लिया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नं0 1912 से भी प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा मंत्री ने अन्य बकायेदार उपभोक्ताओं से भी सादर अपील की है कि इस आकर्षक योजना में शामिल होकर इसका लाभ उठाएं तथा योजना का लाभ लेकर समय से अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए इस योजना का स्थानीय स्तर पर मुनादी कर तथा सोशल मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और योजना की रूपरेखा के बारे में उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि इस योजना के संबंध में बिल से संबंधित उपभोक्ताओं की कोई शिकायत हो, तो उसका निराकरण एकमुश्त समाधान योजना में शामिल करने से पहले ही कर लिया जाए।

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