MP: पति को छोड़कर जाने वाली पत्नी भरण-पोषण का पात्र नहीं, जबलपुर फैमली कोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुटुम्ब अदालत के चीफ जस्टिस के एन सिंह की अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि पति के साथ रहने से मना करने वाली पत्नी भरण-पोषण की पात्र नहीं है. जबलपुर निवासी सचिन तंतुवाय के आवेदन पर…
Read More...
Read More...