अमृता फडणवीस ‘ब्लैकमेल’ केस: आरोपी अनिक्षा जयसिंघानी भायखला जेल से रिहा, सोमवार को मिली थी जमानत

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मुंबई. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) को कथित रूप से धमकाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अनिक्षा जयसिंघानी (Aniksha Jaisinghani) को सोमवार को जमानत मिलने के बाद आज यानी मंगलवार को भायखला जेल (Byculla Jail) से रिहा कर दिया गया।

गौरतलब है कि एक केस के सिलसिले में अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जिसके बाद फडणवीस की शिकायत पर 16 मार्च को अनीक्षा जयसिंघानी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसके पिता अनिल जयसिंघानी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया।

इस मामले में ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानी की ओर से दायर जमानत अर्जी का मंगलवार का विरोध करते हुए दावा किया कि वह अपराध के लिए भड़काने वाला मुख्य व्यक्ति था। इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में सह-आरोपी अनीक्षा जयसिंघानी को सत्र अदालत की ओर से जमानत मिलने के बाद भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया गया। अनीक्षा ‘बुकी’ अनिल जयसंघानी की बेटी है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि जयसिंघानी, उसकी बेटी और चचेरे भाई निर्मल जयसिंघानी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए जा रहे थे। अनिल जयसिंघानी को उसके चचेरे भाई निर्मल के साथ पिछले सप्ताह गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका पर अदालत 31 मार्च को सुनवाई करेगी। इस बीच, मध्य प्रदेश में दायर एक अन्य मामले में पुलिस ने मुंबई की अदालत से अनिल जयसिंघानी की ‘ट्रांजिट रिमांड’ मांगी है। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।

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