Rajpal Yadav को चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल, 5 करोड़ के कर्ज से जुड़े केस में हाईकोर्ट का फैसला; फिल्मों पर मंडराया संकट

0 26

नई दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले में सुनाया गया। अदालत के फैसले के बाद अभिनेता के आगामी फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि राजपाल यादव को पहले भी कई अवसर दिए गए थे, लेकिन वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि अभिनेता ने कई बार भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया।

इसके बाद अदालत ने सात अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक मामले में करीब 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस तरह सात मामलों में कुल जुर्माने की राशि 7.35 करोड़ रुपये हो गई है।

समझौते की कोशिश भी नहीं आई काम

अदालत ने पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब अपना अंतिम निर्णय सुनाया है।

आने वाली फिल्मों पर पड़ सकता है असर

इसी साल फरवरी में भी राजपाल यादव को इसी मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह करीब 10 दिन तक जेल में रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद वह ‘भूत बंगला’, ‘वेलकम टू द जंगल’ और ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी फिल्मों में नजर आए।

अब तीन महीने की सजा के बाद उनकी आगामी फिल्मों की शूटिंग प्रभावित हो सकती है। राजपाल यादव जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘हैवान’ और सलमान खान की फिल्म ‘SVC 63’ में नजर आने वाले हैं। ऐसे में उनकी उपलब्धता को लेकर इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

2012 की फिल्म से जुड़ा है विवाद

यह मामला वर्ष 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि वह निर्धारित राशि का भुगतान नहीं कर सके, जिसके बाद चेक बाउंस के मामले दर्ज हुए। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बाद अब अदालत ने उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है।

 

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.